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|| सत्यमेव जयते ||

हाई कोर्ट ने NHRC (National Human Resource Committee) के उस फैसले को रद्द किया जिसमे खिड़की एक्सटेंशन मामले में आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती पर अफ्रीकी महिलाओं के मानव अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया गया था.

हाई कोर्ट ने कहा कि बिना सोमनाथ भारती की बात सुने ये फैसला दे दिया गया और अफ्रीकी महिलाओं को 25,000 रुपये का मुआवज़ा भी दे दिया गया.

इस तरह सोमनाथ भारती के साथ अन्याय हुआ है, उनकी और आम आदमी पार्टी की छवि को धक्का लगा है.इसलिये भारती अब NHRC पर 100 करोड रुपये का मानहानि दावा करेंगे.

सोमनाथ भारती का दावा है कि उनकी खिडकी इक्सटेंशन की सारी कार्रवाई वीडियो मे कैद है जिससे वे ये साबित कर सकते हैं कि उन्होने जान पर खेल कर रेड डाली थी और किसी महिला के किसी अधिकार का हनन नही किया.

सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिये इलाके के SHO ने खुद ही अपने खिलाफ, अफरीकी महिलाओं की ओर से, पत्र लिखा. पुलिस, सीबीआई, राजनीतिज्ञों ने मिल कर 23 ऐसे कदम उठाये जिनका पर्दाफाश भारती अब केस सुनवाई मे करेंगे.

मीडिया ने खटाखट गलत खबर का प्रचार किया जिससे सोमनाथ भारती और आम आदमी पार्टी को बदनामी झेलनी पडी.